दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामले में सुलाह होने पर, 100 पेड़ लगाने की शर्त पर मुकदमा किया बंद
नई दिल्ली / दिल्ली हाईकोर्ट ने १०० पेड़ लगाने की शर्त पर दो युवकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बंद कर दिया है। दोनों युवकों ने एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर चोट पहुंचाने, पशुओं के प्रति लावरवाही भरा रवैया अपनाने और जबरन रोकने के आरोप में केस दर्ज कराया था।
जस्टिस नज्मी वजीरी ने समाज के प्रति सद्भावना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का अहसास करने के लिए युवकों को पेड़ लगाने का आदेश दिया। उन्होंने दोनों युवकों को ५०-५० पेड़ लगाने का निर्देश देते हुए उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही को वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। हाईकोर्ट ने युवकों को निर्देश दिया है कि पेड़ तीन साल पुराने या कम से कम छह फीट लंबे होने चाहिए। युवकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा था कि उनका आपस में समझौता हो गया है। ऐसे में वे एक-दूसरे के खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने युवकों को राहत देते हुए कहा कि समाज के प्रति सद्भावना स्वरूप दोनों मामलों के याचिकाकर्ताओं को कुछ सामाजिक कार्य करना चाहिए। कोर्ट ने दोनों युवकों को ५०-५० पेड़ लगाने का आदेश देते हुए उन्हें २६ सितंबर को सुबह ११ बजे दिल्ली विकास प्राधिकरण के निदेशक (उद्यान विज्ञान) के समक्ष पेश होने को कहा है जो उनकी विकासपुरी इलाके के डिस्ट्रिक्ट पार्क में ५०-५० पेड़ लगाने में मदद करेंगे।
23 September 2018
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