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बिना लाइसेंस नही उड़ा सकेंगे ड्रोन

नई दिल्ली / उड्डयन मंत्रयलन ने कुछ शर्तों के साथ दिसंबर माह से ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्रदान कर दी है।  सोमवार को घोषित ड्रोन पॉलिसी में ड्रोन तकनीक के व्यावसायिक उपयोग को दिसंबर से मंजूरी दी गई है। फिलहाल सरकार ने लाइन ऑफ साइट ड्रोन को मंजूरी दी है। हालांकि, इस कंडीशन को आनेवाले वक्त में हटाया भी जा सकता है। 


सरकार ने ड्रोन्स को कुल पांच कैटिगरी में बांटा है। सबसे छोटी कैटिगरी को नैनो कैटिगरी नाम दिया गया है। इसमें 250 ग्राम तक वजन ले जाया जा सकता है, ऐसे करके वजन सीमा को 150 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। पहली दो कैटिगरी (250 ग्राम और 2 किलो) वाले ड्रोन को छोड़कर सभी कैटिगरी के ड्रोन को रजिस्टर करवाना होगा। फिर उनका यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जारी होगा। पहली दो कैटिगरी को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि, उनका इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए करते हैं। 
ड्रोन का लाइसेंस लेने के भी कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे उम्र 18 साल होनी चाहिए, दसवीं क्लास तक पढ़ाई की होनी चाहिए और ड्रोन के लिए अंग्रेजी आनी भी जरूरी है। साथ ही कुछ एरिया 'नो फ्लाइ जोन' घोषित किए गए हैं। इसमें इंटरनैशल बॉर्डर के पास के एयरपोर्ट्स, विजय चौक, सचिवालय, मिलिट्री इलाके आदि शामिल हैं। एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि फिलहाल के लिए लाइन ऑफ साइट आगे वाले ड्रोन को मंजूरी दी है, आने वाले वक्त में बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ड्रोन को मंजूरी मिल सकती है। 
28 August 2018

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