पति ने वैधानिक तलाक दिए बिना की दूसरी शादी, पीड़िता मोदी योगी को राखी भेजकर मांग रही न्याय
कानपुर 4 मई 2018 (विशाल तिवारी) एक मुस्लिम महिला जो विगत कई वर्षो से पीड़ित है और न्याय पाने के लिए शिक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट-काट कर थक चुकी है। उ० प्र० के शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर कार्यरत पीड़िता के पति ने बिना वैधानिक तलाक लिये हुए गैर कानूनी तरीके से जालसाजी करके दूसरा विवाह कर लिया लेकिन शिक्षा विभाग व स्थानीय पुलिस ने अभी तक कोई वैधानिक कार्यवाही नही की। न्याय पाने की आस में पीड़िता ने अभी तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उ० प्र० मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व डीजीपी उ० प्र० ओ० पी० सिह को रक्षा सूत्र भेजकर अपनी रक्षा व न्याय की गुहार लगायी है।
अवैधानिक तीन तलाक का दंश झेल रही पीड़ित महिला क्रिकेट की नेशनल प्लेयर है तथा उसने बताया कि उसके पति ने बिना वैधानिक तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। जबकि कानून के अनुसार सरकारी नौकरी में रहते कोई भी व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी नही कर सकता। इस सम्बन्ध में पीड़िता ने एडी बेसिक से इसकी शिकायत की तो उन्होने 15 दिन में कार्रवाई करने का भरोसा तो दिया गया लेकिन आरोपी पति पर आज तक 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नही की गयी। वहीं पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सरकारी तंत्र उसके पति की मदद कर रहा है। क्योंकि उसका आरोपी पति सभी अधिकारियों से शरियत की आड़ लेकर बचता रहता है जबकि आरोपी पति सरकारी शिक्षक है और उस पर राज्य आचरण नियमावली लागू होती है। पीड़िता ने कहा कि अब वह सरकारी विभाग तथा प्रशासन के चक्कर काटकर परेशान हो चुकी है और अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही एक आस शेष है जहां से उसे न्याय की उम्मीद नजर आ रही है।
क्या है पूरा मामला
कर्नलगंज में सिददीकी मियां कम्पाउंड में रहने वाले मो० सलमान उर्फ फरदीन खान से पीड़िता की शादी सन 2011 में हुई थी। पीड़िता का पति शिक्षा विभाग में बिल्हौर स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का अध्यापक है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति ने 2016 में दूसरी शादी कर ली और उससे तलाक भी नही लिया।
क्या कहता है कानून
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुर्शीद अहमद खान बनाम स्टेट आॅफ यूपी में 9 फरवरी 2015 के आर्डर में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति पर मुस्लिम नियम लागू नही होगा और इसे दुर्व्यवहार समझा जायेगा तथा ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस पूरे प्रकरण में कानून की जानकारी रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश फाइटर ने बताया कि पीड़िता का पति राज्य सरकार के आधीन शिक्षक है। इसलिए उस पर राज्य आचरण नियमावली लागू होती है और जब तक वह पहली पत्नी को विधिक तलाक नही देता है तब तक उसे दूसरी शादी करने का अधिकार प्राप्त नही है और यदि उसने ऐसा किया है तो विभाग द्वारा विधिक कार्रवाई कर बर्खास्तगी की जा सकती है।
क्या कहती है पुलिस
इस प्रकरण के सम्बन्ध में जब थाना अनवरगंज प्रभारी निरीक्षक से बात की गयी तो उन्होने कहा पीड़िता को न्याय जरूर मिलेगा। जांच मैं कर रहा हूँ, जो विधि संवत् होगा कार्यवाही की जायेगी।
क्या कहते हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी
वहीं जब इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के एडी बेसिक शिक्षा अधिकारी फतेह बहादुर सिंह से जानकारी की गयी तो वे बचते नजर आये और उन्होने वीडियो कांफ्रेसिंग का हवाला देते हुए फोन काट दिया।
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